राजस्थान सरकार    |    GOVERNMENT OF RAJASTHAN
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
Food & Civil Supplies Department
Government of Rajasthan
टोल फ्री नंबर
1800-180-6030
हेल्पलाइन नंबर:
14445

उपभोक्ता सुरक्षा

उपभोक्ता सुरक्षा

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य आयोग एवं जिला स्तर पर सभी जिलों में जिला मंचों का गठन किया हुआ है। जयपुर जिले में 3 तथा जोधपुर जिले में 1 अतिरिक्त पूर्णकालिक मंच का गठन किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में सभी 33 जिलों में पूर्णकालीन जिला मंच गठित है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत कार्यवाही कर आवश्यक वस्तुओं की उचित मूल्य पर वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने हेतु निरन्तर निगरानी की व्यवस्था है। इस कार्यवाही के तहत अप्रैल, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक 195 छापे मार 86.49 लाख रूपये की आवश्यक उपभोक्ता सामग्री जब्त की गई। 136 व्यापारियों के अदालत में चालान प्रस्तुत किये गये।