राजस्थान सरकार | GOVERNMENT OF RAJASTHAN
राज्य में पृथक-पृथक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये पृथक-पृथक रंगों के राशन कार्ड दिये जाने की व्यवस्था प्रकार है:-
राशन कार्ड श्रेणियाँ
| योजना (परिवार) |
राशन कार्ड का रंग |
योजना की पात्रता |
| 1. एपीएल |
| डबल गैस सिलेंडर धारक |
नीला |
सामान्य उपभोक्ता |
| सिंगल गैस सिलेंडर धारक |
हरा |
सामान्य उपभोक्ता |
| 2. बीपीएल |
गहरा गुलाबी |
ग्राम सभा/नगर निगम/नगर पालिका द्वारा चयनित बीपीएल परिवार |
| 3. स्टेट बीपीएल |
गहरा हरा |
ग्राम सभा/नगर निगम/नगर पालिका द्वारा चयनित स्टेट बीपीएल परिवार |
| 4. अन्त्योदय अन्न योजना |
पीला |
ग्राम सभा/नगर निगम/नगर पालिका द्वारा चयनित अंत्योदय अन्न परिवार |
राज्य में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 दिनांक 14.11.2011 से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत विभाग से संबंधित राशन कार्ड जारी करने का बिन्दु है। इस अधिनियम, 2011 के सन्दर्भ में प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्धारित समयावधि में राशनकार्ड जारी करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु विभागीय आदेश क्रमांक एफ 97(1)खावि/साविप्र/2010-11 दिनांक 11.11.2011 द्वारा सभी जिला कलक्टरों/ जिला रसद अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं तथा राज्य में राशन कार्ड जारी करने के लिए निम्नांकित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है:-
अधिकृत अधिकारी
| क्रम संख्या |
अधिकारी |
कार्य क्षेत्र |
| 1 |
जिला मुख्यालय नगरपालिका क्षेत्र में |
जिला मुख्यालय नगरपालिका क्षेत्र |
| 2 |
नगरपालिका बोर्ड अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त |
शेष नगरपालिका क्षेत्र |
| 3 |
विकास अधिकारी |
ग्रामीण क्षेत्र (संबंधित पंचायत समिति) |
| 4 |
राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी |
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