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राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड
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विभाग के कार्य
प्रमुख रूप से विभाग के कार्य इस प्रकार से हैं -
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन एवं क्रियान्वयन।
केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम के लिए राज्य एजेन्सियों के मार्फत खाद्यान्नों की खरीद।
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों का प्रवर्तन।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का क्रियान्वयन एवं उपभोक्ता आन्दोलन को गति देने के लिए विभिन्न गतिविधियो का क्रियान्वयन।
कार्य संपादन
उपरोक्त उद्धेश्यों की प्राप्ति के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य संपादित किये जाते हैं-
भारत सरकार से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण योग्य आवश्यक वस्तुओं का राज्य की मांग के अनुरूप आवंटन प्राप्त करना एवं आवंटित वस्तुओं को उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से निर्धारित दरों पर उपभोक्ताओं को वितरण कराना।
समर्थन मूल्य नीति के अन्तर्गत खाद्यान्नों यथा- गेंहूँ, जौ, मक्का, बाजरा व धान (पैडी) की कीमत निर्धारित मूल्यों से कम होने पर किसानों के हित में भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से क्रय करने में सहयोग करना।
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं इसके अन्तर्गत प्रसारित विभिन्न आदेशों के प्रवर्तन व कालाबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के आदेश के अन्तर्गत जमाखोरी व कालाबाजारी के विरूद्ध कार्यवाही करना।
उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए गठित राज्य आयोग एवं जिला मंचों की प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी कार्य करना।
उपभोक्ता आंदोलन को गति देने संबंधी कार्य करना।