पॉस मशीन से राशन लेने की प्रक्रिया

प्रदेश में हर परिवार को उसके हक़ का राशन मिले और पूरा मिले इसके लिए सरकार ने बायोमैट्रिक पहचान से राशन वितरण शुरू किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र व्यक्ति मशीन पर अंगूठा या अंगुली लगाकर राशन प्राप्त कर रहे हैं।




पात्र व्यक्ति को ही मिलता है राशन

सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार की है। अपात्र व्यक्ति सूची से हट गये हैं। पात्र व्यक्तियों को बायोमैट्रिक पहचान के लिए अपना अंगूठा या अंगुली मशीन में लगाना होता है इसलिए एक व्यक्ति का राशन दूसरा नहीं ले सकता है।



पॉस मशीन से राशन लेने की प्रक्रिया

1- आप अपने हाथ का अंगूठा या कोई भी अंगुली पॉस मशीन पर लगा कर, अपनी पहचान दर्ज़ करके ले सकते हैं।
2- अंगूठा मशीन पर कुछ देर तक लगाए रखना होता है (जब तक मशीन में लाइट न जल उठे)
किसी कारण से अगर मशीन में किसी व्यक्ति की पहचान न हो सके तो परिवार का कोई और व्यक्ति (जिसका नाम भामाशाह में जुड़ा हो) भी अपनी पहचान दर्ज़ करवाकर परिवार का राशन ले सकता है।
3- अगर तीन बार में किसी व्यक्ति की पहचान दर्ज़ न हो तो भामाशाह में रजिस्टर्ड आपके मोबाइल पर मैसेज से अपने आप एक ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आ जाता है। इस ओटीपी को मशीन में दर्ज़ करके भी राशन लिया जा सकता है। अगर आपके परिवार का कोई मोबाइल भामाशाह में दर्ज़ नहीं है तो आप ई-मित्र केन्द्र पर जाकर इसे दर्ज़ करवा सकते हैं ताकि आपको यह सुविधा मिल सके।



मोबाइल पर मैसेज

इस व्यवस्था का फायदा यह भी है कि राशन की दुकान पर राशन आते ही मैसेज मिल जाता है कि आपका राशन आ गया है। इसके अलावा राशन लेने पर भी मैसेज मिल जाता है कि आपने इतना राशन ले लिया है और इतना राशन शेष है।



हिसाब की पूरी जानकारी

राशन लेने के बाद उपभोक्ता को हिसाब की पर्ची भी मिल जाती है जिससे लेन-देन व उपलब्ध शेष राशन की पूरी जानकारी उपभोक्ता को रहती है।